खाने की चीजों में मिलावट करने पर अब हो सकती है उम्रकैद
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मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सहेत से खिलवाड़ करने वालों की अब शामत आएगी। सरकार ने ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने का निर्णय किया है। कैबिनेट मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को इसके लिए दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है। अब शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की तर्ज पर दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगी।