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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हर ग्रेजुएट को मिलेगा 19,572 रु प्रतिमाह से अधिक वेतन

jyoti ojha

News Editor
Image Credit: shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भारी राहत देते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली में विभिन्न कामों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित 3 मार्च 2017 की अधिसूचना को लागू करें| जिसके बाद अब अकुशल कामगार को कम से कम 14,842 रुपये प्रतिमाह (571 रुपये रोजाना) देने होंगे, अर्धकुशल 16341 रुपये प्रतिमाह (629 रु रोजाना), कुशल 17991 प्रतिमाह(692 रु रोजाना) मिलेंगे, ये अपीलें विभिन्न नियोक्ताओं तथा फैक्टरी मालिकों ने दायर की हैं|