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लिव इन रिलेशन वैधानिक, कोई नहीं दे सकता दखल: इलाहाबाद हाई कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, 'लिव इन रिलेशन वैधानिक है। इस मामले में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है।' दरअसल कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे फर्रुखाबाद के एक जोड़े को संरक्षण देने और उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है।