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बॉम्बे हाई कोर्ट बोला- पॉक्सो के दायरे में नहीं आता नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा- नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने कहा- ये मामला आईपीसी की धारा 354ए के तहत आएगा। बता दें नागपुर पीठ ने पहले त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने पर यौन उत्पीड़न नहीं मानने का फैसला सुनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।