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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला,सरकार नहीं कर सकती प्रदूषित इलाके में रहने के लिए मजबूर

jyoti ojha

News Editor
Image Credit: shortpedia

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने लोगो की एक सामूहिक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी व्यक्ति को माहुल की आवासीय कॉलोनी में रहने को मजबूर नहीं कर सकती, तंसा पाइपलाइन के कारण अपने अनधिकृत घरों के गिराए जाने के बाद विस्थापित हुए लोगों को प्रदूषित क्षेत्र माहुल, जहां तेलशोधक और रासायनिक इकाइयां स्थित है वहां की एक आवासीय कॉलोनी में भेज दिया था|