पूजा पंडालों को 'नो एन्ट्री जोन' बताने वाले आदेश में कलकत्ता HC ने दी ढील
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कलकत्ता HC ने पूजा पंडालों को 'नो एंट्री जोन' घोषित करने वाले आदेश में ढील दी है। नए आदेश के मुताबिक अब छोटे पंडाल में 15 लोग और बड़े पंडालों में अधिकतम 60 लोग प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने ढाक या पारंपरिक ड्रम वादकों को भी नो एंट्री जोन में जाने की अनुमति दे दी है। वे अब पंडाल के गेट के बाहर ढोल बजा सकते हैं।