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जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नियम

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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सुचारू रूप से कामकाज करने के लिए नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सीधा नियंत्रण रहेगा। जानकारी के मुताबिक ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत ही अधिसूचित किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 39 विभाग होंगे।