लुधियाना के जज को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया निबंध लिखने का आदेश
Deeksha Mishra
News Editor
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गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुसरण न करने पर लुधियाना के एडिशनल सेशन जज (एएसजे) को निबंध लिखने का निर्देश दिया है। निर्देश में एएसजे को अग्रिम जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 10 आदेश पढ़ने होंगे और 30 दिन में निबंध तैयार करना होगा। इसके बाद उसे चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी के निदेशक को सौंपना होगा।