लव जिहाद पर लॉ कमीशन के चीफ बोले- लालच देकर धर्मांतरण कराने पर 3 साल की सजा
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यूपी सरकार लव जिहाद को लेकर अपनी कैबिनेट बैठक में इसके खिलाफ कानून पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। इस बीच यूपी लॉ कमीशन के प्रमुख पूर्व न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने कहा है, 'लव जिहाद पर हमारी रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण को रोकने का प्रावधान है। कोई भी धर्मांतरण गलत बयानी या किसी प्रलोभन के माध्यम से किया गया तो इसे अवैध करार दिया जाएगा और 3 साल की सजा होगी'।