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दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया, जो डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करने की मांग करते हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और प्रावदा मीडिया फाउंडेशन, ऑल्ट न्यूज़ की मूल कंपनी, ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 पर इस आधार पर रोक लगाने की मांग की कि एक नया नोटिस नियमोें का पालन करने के लिए जारी किया।