इस वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने डॉक्टर के शव को कब्र से निकालने का दिया आदेश
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: orissa diary
मद्रास हाईकोर्ट ने डॉक्टर साइमन हरक्यूलस की मौत के 11 महीने बाद उनके शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया। डॉक्टर साइमन हरक्यूलस की पत्नी आनंदी की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया। याचिका थी कि शव के अवशेषों को वेलंगडू कब्रिस्तान की कब्र में से निकाला जाए और किलपुक कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है।