x

एफएसएसएआई के स्पष्ट निर्देश: स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने स्पष्ट आदेश दिए कि स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। 50 मीटर के दायरे में ऐसे पदार्थों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा। एफएसएसएआई ऐसा करके स्कूली बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने ये जानकारी दी।