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गुजरात हाईकोर्ट ने महिला को दी मरणासन्न पति के स्पर्म से मां बनने की अनुमति

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

गुजरात हाईकोर्ट ने मरणासन्न पति के स्पर्म से एक महिला को मां बनने की अनुमति दी। कोरोना महामारी के चलते व्यक्ति के मल्टीपल ऑर्गन फैलियर हो गए थे। दरअसल, कोर्ट की अनुमति से पहले पहले वडोदरा के संबंधित अस्पताल ने महिला के पति के होशोहवास में न होने से उनके शुक्राणु लेकर आईवीएफ या एआरटी के जरिये महिला को गर्भवती करने की कानूनी अनुमति न होने की बात कही थी।