HC ने कहा- फ़ोन पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल SC/ST Act में आने वाला अपराध नहीं
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पंजाब एवं हरियाणा HC ने एक केस की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया, 'फोन से किसी के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति एवं जन जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा, 'इस तरह की घटना अपराध की श्रेणी में तभी आती, यदि वह सार्वजनिक स्थान पर की जाती या किसी तीसरे व्यक्ति ने बातचीत को सुना होता।'