नाबालिग संग लिव इन में रहना अनैतिक और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हालिया कहा कि नाबालिग के साथ लिव इन न केवल अनैतिक, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है, बल्कि कानूनी रूप से अस्वीकार्य भी है। कोर्ट ने लिव इन में रहने वाले प्रेमी द्वारा नाबालिग प्रेमिका की कस्टडी के लिए दाखिल याचिका पर ये टिप्पणी की। लड़की की आयु साढ़े 17 वर्ष है। कोर्ट ने कहा- अगर लड़की के माता-पिता कस्टडी मांगें तो उस पर विचार कर सकते हैं।