पड़ोसी मुल्क से आए 82 नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता: गृह मंत्रालय
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: Sentinel Assam
मंगलवार को लोकसभा में गृहमंत्रालय ने पाकिस्तानियों को अपने देश में पनाह देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वाले 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता दी है. और इस अधिनियम में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के गृह सचिव और 16 जिलों के कलेक्टर्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं.