x

इम्प्लांट मेडिकल डिवाइस से हुई मौत तो दोषी को उम्रकैद की जगह 3 साल की सजा का प्रस्ताव

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

देश में इम्प्लांट मेडिकल डिवाइस को लेकर नया कानून बन रहा है। नीति आयोग ने नए कानून मेडिकल डिवाइसेज (सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन) बिल-2019 का ड्राफ्ट तैयार किया। बता दें मौजूदा कानून में इम्प्लांट की खराबी से अपंगता या मरीज की मौत पर दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन नए मसौदे में इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की सजा होगी। ड्राफ्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय से राय मांगी गई है।