आपराधिक मामले में सजा मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
एक केस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट नें कहा है कि केवल आपराधिक मामले में सजा मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। कर्मचारी के मामले की जांच करते समय उसके आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बहाल होता है तो वह बकाया वेतन सहित पीएफ व अन्य सुविधाएं पाने का भी हकदार होगा।