राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, प्राइवेट स्कूल कोरोना के दौरान अभिभावकों से ले सकेंगे 70 फीसदी फीस
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: shortpedia
कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस और अभिभावकों के बीच चल रही तनातनी को खत्म करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरअसल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निजी स्कूल अपनी टोटल फीस का 70 फीसदी ही अभिभावकों से लें। इसके साथ ही यह फीस तीन किस्तों पर जनवरी तक पेरेंट्स को चुकानी होगी। अगर कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती है।