पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम लड़की को निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हालिया एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लड़की बालिग न हो तो भी उसका निकाह वैध है। प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल की थी कि युवक की आयु 36 साल है और लड़की की आयु 17 साल है। लड़की के घरवालों ने कहा कि लड़की बालिग नहीं है ऐसे में उसे उन्हें सौंपा जाए।