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SC का केंद्र-राज्य को निर्देश, 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं

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प्रवासी मजदूरों के माम्रले पर आज SC में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा, 'हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे। सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए।'याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है।'