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SC का आदेश, दुनिया की किसी भी अदालत में लंबित कार्यवाही का उपयोग नहीं कर सकते माल्या

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सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को दुनिया में कहीं भी अदालत में लंबित कार्यवाही का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें लंदन कोर्ट में एसबीआई के दिवालिया केस में माल्या ने SC में केस लंबित होने की दलील दी है। जिसके बाद SC ने माल्या को ये फैसला सुनाया। बता दें किंगफिशर एयरलाइन के लोन मामले में माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।