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काला धन जब्‍ती का कानून बनाने के लिए SC का केंद्र को निर्देश देने से इनकार

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SC ने बेनामी, बेहिसाबी संपत्ति और काला धन जब्त करने का कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है, 'कानून बनाना संसद का काम है न्‍यायपालिका इसके लिए आदेश नहीं दे सकती है। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। संविधान में भी ऐसी ही परिकल्पना है। न्यायपालिका का काम निगरानी का है'।