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SC ने कहा- प्रवासी श्रमिकों से नहीं लिया जाए किराया, खाने की हो व्यवस्था

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प्रवासी मजदूरों के दुर्दशा पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा, 'प्रवासी श्रमिकों से कोई बस या ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। उन्हें राज्य द्वारा भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। ट्रेनों में रेलवे द्वारा भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।' कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को दी जा रही मदद पर सभी राज्यों को 5 जून तक जवाब दाखिल कर ब्योरा देने को कहा। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।