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RTI के जरिए अंकों की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं UPSC - SC

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC के अंकों की जानकारी RTI के जरिए हासिल करने वाली प्रक्रिया को लेकर फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक UPSC किसी भी प्रकार से RTI को अंकों की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले इस मामले को लेकर SC में रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। जिस पर SC ने ये फैसला सुनाया था। बता दें कि SC ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा कि - UPSC किसी भी प्रकार से RTI को जानकारी देने हेतू बाध्य नहीं है।