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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में अब लाइसेंस लेकर खुल सकेंगी दुकानें-रेस्तरां

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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में अब लाइसेंस लेकर दुकानें और रेस्तरां चलाए जा सकेंगे। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नीति तैयार कर रहा है। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रेस्तरां व दुकानों को हेल्थ लाइसेंस जारी किया जाएगा। दरअसल अनधिकृत कॉलोनियों में हेल्थ लाइसेंस उन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों को दिया जा सकता है जिनके पास कम से कम 100 वर्ग फीट जगह हो और वह जून 2014 से पहले से संचालित हो।