CBI विवाद पर SC का फैसला, 2 हफ्तों में हो जांच, नागेश्वर ना लें कोई बड़ा फैसला
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में केंद्र को नोटिस भेजते हुए कहा है कि CVC आलोक वर्मा के खिलाफ 2 हफ्तों में जांच पूरी करे। SC ने कहा कि SC के एक रिटायर्ड जज के सुपरविजन में इस केस की जांच होगी। वहीं ऐक्टिंग CBI चीफ को निर्देश देते हुए SC ने कहा कि वो इस दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव ने अबतक जो फैसले लिए हैं, उसे सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।