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दूसरे धर्म के पूजास्थल को गिराकर बनी इमारत मस्ज़िद नहीं हो सकती; रामजन्मभूमि के वकील की दलील

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में 15वें दिन की सुनवाई में रामजन्मभूमि के वकील पीएन मिश्रा ने कहा- जन्मस्थान पर इमारत थी, लेकिन वो मस्ज़िद नहीं है। दूसरे धर्म के पूजास्थल को गिराकर बनी इमारत शरीयत के हिसाब से मस्ज़िद नहीं है। इमारत में मस्ज़िद के लिए ज़रूरी तत्व भी नहीं थे। 14वें दिन की सुनवाई में मिश्रा ने कहा था- विवादित इमारत बनवाने वाला कौन था, इसपर संदेह है।