दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव: नैनीताल हाईकोर्ट
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के सम्बंध में एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमे हाईकोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित करने वाले एक्ट को रद्द कर दिया है। अब नए फैसले के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे और यह फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। साथ ही 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह भी चुनाव लड़ सकते हैं।