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EC ने खारिज की लवासा की मांग, सार्वजनिक नहीं होगा असहमति मत

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

EC ने आयुक्त अशोक लवासा की आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में असहमति को सार्वजनिक किए जाने की मांग खारिज की। CEC आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में फैसले न्यायिक नहीं होते। ऐसे में इन फैसलों में अल्पमत की राय या फिर असहमति को आदेश में शामिल नहीं कर सकते। EC के अधिकारी बोले- ऐसे विचारों को RTI के जरिए जाना जा सकता है।