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पंजाब में एक दिसंबर तक लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, उल्लघंन पर लगेगा 1000 रूपए का जुर्माना

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कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर और मास्क नहीं पहनने पर अब 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल भी रात साढ़े नौ बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा।