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अर्णब से पूछताछ के लिए पहले समन भेजे पुलिस, दोषारोपण ठीक नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि- 'दोषारोपण ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस अगर फेक टीआरपी मामले में पत्रकार अर्णब गोस्वामी से बुलाकर पूछताछ करना चाहती है तो पहले उन्हें समन भेजे जैसे कि बाकी आरोपियों को भेजा गया है। इसके बाद गोस्वामी पुलिस के सामने उपस्थित हों और जांच में सहयोग करें।' कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अब तक हुई जांच सील बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए।