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शाहीन बाग धरने पर SC ने कहा- प्रदर्शन के लिए सड़कों को अवरुद्ध करना ठीक नहीं

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SC ने शाहीन बाग धरने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'धरना देकर लोगों के रास्ते में अवरोध खड़ा नहीं किया जा सकता।' प्रदर्शनकारियों को दूसरी जगह प्रदर्शन करने का सुझाव देते हुए SC ने उनसे बातचीत के लिए जस्टिस संजय हेगड़े और वकील साधना को नियुक्त करके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौपेंने को कहा है। बता दें इस मामले की अगली सुनवाई SC में 24 फरवरी को होगी।