सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, हम टीवी चैनलों पर उकसाने वाले प्रसारण के बारे में चिंतित हैं जो हिंसा भड़काते हैं
Deeksha Mishra
News Editor
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गुरुवार कोरोना फैलाने में तब्लीगी जमात पर आक्षेप लगाने वाली मीडिया की खबरों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह टीवी चैनलों पर उकसावे वाले कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करती है? वहीं प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1994 के तहत उस सामग्री के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए कहा, जिसमें हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति है।