सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, हम टीवी चैनलों पर उकसाने वाले प्रसारण के बारे में चिंतित हैं जो हिंसा भड़काते हैं
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: Shortpedia
गुरुवार कोरोना फैलाने में तब्लीगी जमात पर आक्षेप लगाने वाली मीडिया की खबरों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह टीवी चैनलों पर उकसावे वाले कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करती है? वहीं प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1994 के तहत उस सामग्री के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए कहा, जिसमें हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति है।