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SC ने बताया- उत्तराखंड, बोम्मई केस के आधार पर हुआ महाराष्ट्र का फैसला

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। संसदीय परंपराओं में कोर्ट का दखल नहीं रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मुद्दों पर 6 हफ्तों के बाद सुनवाई शुरू करेगा। SC ने कहा- संवैधानिक मुद्दों को छूने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है। कोर्ट ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर फैसला लिया है।