सुप्रीम कोर्ट ने तिरूपति मंदिर के ऑडिट कराने की स्वामी की मांग खारिज की
Kapil Chauhan
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सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के खजाने की ऑडिट कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले याचिका दायर करके स्वामी ने तिरुपति मंदिर के पिछले 3 साल के अकाउंट, मंदिर की संपत्ति व आभूषणों का ऑडिट और जब तक याचिका लंबित है, तब तक मंदिर का कैग द्वारा ऑडिट कराने की बात कही थी।