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कर्नाटक के 17 'अयोग्य' विधायकों को 'सुप्रीम' मंजूरी; लड़ सकेंगे उप-चुनाव

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक चुनाव लड़ सकेंगे। कोर्ट के मुताबिक, इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं होते। अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष ने अयोग्यता पर फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिया। इसलिए सभी विधायक चुनाव लड़ सकते हैं।