x

केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हुए ये कानूनी बदलाव

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

अभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाईकोर्ट होगा लेकिन दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल अलग होंगे। सरकारी कर्मचारियों को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक को चुनना होगा। अब तक लागू ना हो सकने वाले करीब 106 केंद्रीय कानून लागू हो पाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून, सूचना अधिकार कानून, एनमी प्रॉपर्टी एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला कानून शामिल है।