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सिटिजन अमेंडमेंट बिल के तहत नागरिकता को लेकर नियम में होंगे ये बदलाव

jyoti ojha

News Editor
Image Credit: shortpedia

सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया जिसके तहत देश में आए शरणार्थियों को मिलने वाली नागरिकता को लेकर नियम बदल जाएंगे| सिटिजन अमेंडमेंट बिल के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी और नागरिकता पाने के लिए अब 11 नहीं कम से कम 6 साल का वक्त बिताना होगा|