शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज, खाली जगह पर नहीं बनी थी मस्जिद
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। जहां शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का जमीन पर मालिकाना हक वाला दावा खारिज हुआ। चीफ जस्टिस बोले- 1949 में मूर्तियां रखी गईं। पुरात्तव विभाग की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी, जहां मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर था। खुदाई में जो मिला, वो इस्लामिक ढ़ांचा नहीं था।