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24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी महिलाएं, मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी

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मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल, 2020 को मंजूरी दे दी। इस बिल के जरिए अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी। बता दें गर्भपात कराने की अवधि बढ़ाने को लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा गर्भपात संबंधी कानून में जरूरी संशोधन के मसौदे को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए इसे कानून मंत्रालय के पास दिया जाएगा।