बीमा कंपनिया करेंगी 30 दिन में डेथ क्लेम सेटलमेंट नहीं तो देनी होगी ब्याज
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बीमा कंपनी को मृत्यु की स्थिति में 30 दिनों के भीतर क्लेम सेटलमेंट करना होगा.अगर आगे जांच की जरूरत है तो भी यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी.अगर बीमा कंपनी तय समय में क्लेम का भुगतान नहीं कर पाती है तो उसे अंतिम तारीख के बाद 2 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.