MRP से ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी 2 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना
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किसी सामान पर लिखे MRP से ज्यादा कीमत वसूलना गैरकानूनी है. इसके लिए 25000 से 1 लाख तक का जुर्माना और 1 साल की कैद का प्रावधान है. पर फिलहाल इस मामले में बढ़ती शिकायतों के चलते केंद्र सरकार ने इस पर और कडा रुख अपनाने की बात कर रही है. जिसके चलते 'लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में बदलाव करते हुए मौजूदा सजा को कम से कम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक करने व कैद को 2 साल तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है.