आज से होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म
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1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन से ही लोगों को झटका लगने वाला है। अब होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 2019 के बजट में इसे शुरू किया था। तब आयकर कानून में नई धारा 80ईईए जोड़ी थी। इसके तहत सस्ते घरों को खरीदने पर लिए गए होम लोन के ब्याज में अतिरिक्त छूट दी गयी थी।