1 जनवरी 2020 से NEFT और RTGS से फंड ट्रांसफर करने पर नही लगेगा शुल्क
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डिजिटल रिटेल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए RBI ने सभी सदस्य बैंकों को निर्देश दिया है कि वे NEFT और RTGS के माध्यम से होने वाली सभी ऑनलाइन पेमेंट्स को शुल्क मुक्त करें। इस नियम को एक जनवरी 2020 से सभी बैंकों को अपनाना होगा। हाल ही में RBI ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम (NEFT) की सुविधा को 24 घंटे और सातों दिन करने का निर्णय लिया था।