Republic TV और Times Now को दिल्ली HC का आदेश- न करें गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को निर्देश दिए कि वो गैर-जिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाली रिपोर्टिंग और कंटेंट से दूर रहें। कोर्ट ने 'एआरजी आउटलायर मीडिया आसियानेट प्राइवेट लिमिटेड' और 'बेनेट कोलमैन ग्रुप' से ये सुनिश्चित करने को कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री साझा न की जाए। सुशांत मामले में कई फिल्म निर्माताओं ने दोनों चैनलों पर गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था।