लिव इन रिलेशन वैधानिक, कोई नहीं दे सकता दखल: इलाहाबाद हाई कोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, 'लिव इन रिलेशन वैधानिक है। इस मामले में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है।' दरअसल कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे फर्रुखाबाद के एक जोड़े को संरक्षण देने और उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है।