ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, डीजे पर लगाई रोक
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बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को गम्भीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डीजे बजाने को लेकर पूरे तरीके तरह बैन लगा दिया है। साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 5 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा यदि डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो उस एरिया के थाना इंचार्ज की जवाबदेही होगी।