भय्यू जी महाराज आत्महत्या मामला: कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिष्या पलक समेत तीन को 6-6 साल की सजा
Image Credit: Shortpedia
इंदौर कोर्ट ने भय्यू जी महाराज आत्महत्या मामले में तीन लोगों को दोषी माना। कोर्ट ने मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या पलक को दोषी मानते हुए तीनों को 6-6 साल की सजा सुनाई। भय्यू जी महाराज ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 12 जून 2018 को आत्महत्या की। ये तीनों आरोपी जनवरी 2019 में गिरफ्तार हुए थे। तब आरोप थे कि तीनों उनका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे थे।