बकरीद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, घर या सोसाइटी में नहीं दे सकेंगे कुर्बानी
Image Credit: social media
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर एनीमल फ्रेंडली संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है. अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर लोग अपने घर या सोसाइटी में पशुओं की कुर्बानी नहीं दे सकेंगे. कार्ट ने कहा कि स्लाटर हाउस से 1 किमी दूरी तर स्थित एक भी हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी नहीं होगी बल्कि कुर्बानी केवल लाइसेंस वाले बाजार में ही होगी.